जमशेदपुर के पीएम मॉल पर 2.23 करोड़ रुपये बकाया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन की मापी

जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित पीएम मॉल पर टाटा स्टील के 2.23 करोड़ रुपये बकाया होने के मामले में शुक्रवार को कार्रवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद टाटा स्टील के अधिकारियों, लैंड डिपार्टमेंट की टीम और सरकारी कर्मचारियों ने मॉल परिसर में जमीन की मापी की। इस दौरान जमीन की लंबाई-चौड़ाई के साथ कुल क्षेत्रफल की भी जांच की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ हिस्सों को सील किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

जमीन का किराया और सेस नहीं चुकाने का मामला

बताया जाता है कि टाटा स्टील ने पीएम मॉल को किराये पर जमीन दी थी। आरोप है कि जमीन के किराये और सेस का भुगतान नहीं किए जाने के कारण बकाया राशि बढ़कर 2.23 करोड़ रुपये हो गई। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा।

15 दिनों में बकाया भुगतान का आदेश

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने मामले में टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पीएम मॉल को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया था। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद शुक्रवार को जमीन की मापी और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।

भुगतान नहीं होने पर मॉल के संचालन पर पड़ सकता है असर

यदि पीएम मॉल की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में मॉल के संचालन पर असर पड़ सकता है। हालांकि, इस संबंध में आगे की कार्रवाई क्या होगी, यह संबंधित विभाग के निर्णय पर निर्भर करेगा।पूरे मामले में मौके पर मौजूद अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन वे कैमरे पर खुलकर कुछ भी कहने से बचते रहे।

More From Author

राष्ट्रीय डाक सप्ताह: जमशेदपुर में स्कूली बच्चों को डाकघर की कार्यप्रणाली से कराया जाएगा परिचित

चांडिल में सड़क हादसा: बाइक सवार फूलचंद महतो की मौत, सेप्टिक टैंकर वैन जब्त