
जमशेदपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार शनिवार 14 मार्च 2026 को देश और राज्य भर के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।इसी क्रम में जमशेदपुर में व्यवहार न्यायालय और घाटशिला अनुमंडल न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अरविन्द कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
कई प्रकार के मामलों का होगा निःशुल्क निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से त्वरित और निःशुल्क समाधान किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से चेक बाउंस के मामले (धारा 138 NI Act),बैंक ऋण और बैंक रिकवरी से जुड़े मामले,ट्रैफिक चालान,मोटर दुर्घटना दावा ,श्रम विवाद,पारिवारिक विवाद,बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले,शमनीय आपराधिक मामले,दीवानी मामलों का निपटारा शामिल हैं।
लोक अदालत का फैसला अंतिम और बाध्यकारी
डालसा जमशेदपुर के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान करना तथा मुकदमों की संख्या कम करना है।उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है और इसका फैसला अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। इस निर्णय के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती।
अलग-अलग पीठ का किया गया गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के मामलों के समाधान हेतु अलग-अलग पीठ (बेंच) का गठन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके।
आम लोगों से की गई अपील
डालसा सचिव ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास समझौता योग्य मामले हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों के समाधान के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित प्राधिकार कार्यालय में संपर्क करें।
