मानगो नगर निगम चुनाव: मेयर पद के नतीजे अब अदालत की दहलीज पर; नामांकन में भ्रामक जानकारी देने का आरोप, चुनाव रद्द करने की मांग

जमशेदपुर: मानगो नगर निगम चुनाव 2026 के परिणाम घोषित होने के डेढ़ महीने बाद सियासत एक बार फिर गरमा गई है। मेयर पद के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए शहर की निवासी संध्या सिंह ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में निर्वाचित प्रत्याशी पर नामांकन के दौरान गलत और भ्रामक जानकारी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत याचिका

संध्या सिंह ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 580 और 582 के तहत याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और नियमों की अनदेखी कर एक अपात्र व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।

क्या है मुख्य आरोप? ‘वोटर लिस्ट’ पर सवाल

याचिका में निर्वाचित मेयर प्रत्याशी की पात्रता को लेकर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं।निर्वाचित प्रत्याशी पूर्व में जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता थे। आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले उनका नाम मानगो की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराया गया।संध्या सिंह का दावा है कि प्रत्याशी के वास्तविक निवास स्थान में कोई भौतिक बदलाव नहीं हुआ था। नाम का स्थानांतरण केवल चुनाव लड़ने की पात्रता हासिल करने के उद्देश्य से किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि नाम स्थानांतरण के दौरान आवश्यक भौतिक सत्यापन और जांच नहीं की गई।

अदालत से चुनाव रद्द करने की मांग

याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय से तीन मुख्य प्रार्थनाएं की हैं।निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को अवैध घोषित किया जाए।27 फरवरी 2026 को घोषित किए गए चुनावी नतीजों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।मतदाता सूची में नाम स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

अब क्या होगा आगे?

मानगो नगर निगम चुनाव के परिणामों को लेकर अब संशय की स्थिति बन गई है। यदि अदालत इन आरोपों को सही पाती है, तो न केवल निर्वाचित प्रत्याशी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठेंगे। फिलहाल, पूरे शहर की नजरें इस मामले की पहली सुनवाई और अदालत के रुख पर टिकी हैं।

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