जमशेदपुर: बागबेड़ा थाना पुलिस ने जिला बदर (तड़ीपार) घोषित कुख्यात अपराधी दीपक तिवारी उर्फ काना को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर जिला प्रशासन द्वारा जारी तड़ीपार आदेश का उल्लंघन कर जमशेदपुर शहर में सक्रिय रहने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी करने का आरोप है। पुलिस ने उसके खिलाफ नया मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, 20 जून 2026 की रात करीब 10:10 बजे सूचना मिली कि रामनगर स्थित शिव मंदिर के पास रहने वाला दीपक तिवारी उर्फ काना, जिसे अपराध नियंत्रण अधिनियम अध्यादेश-2002 की धारा 3(3) के तहत 18 अप्रैल 2026 से 17 जुलाई 2026 तक के लिए जिला बदर (तड़ीपार) किया गया था, आदेश का उल्लंघन करते हुए बागबेड़ा थाना क्षेत्र और जमशेदपुर शहर में मौजूद है।सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
तड़ीपार आदेश के बावजूद शहर में कर रहा था गतिविधियां
पुलिस ने बताया कि तड़ीपार अवधि के दौरान दीपक तिवारी का किसी भी परिस्थिति में जमशेदपुर शहर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित था। इसके बावजूद वह लगातार शहर में रहकर सक्रिय था और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की नीयत से क्षेत्र में घूम रहा था।सरकारी आदेश की अवहेलना और प्रतिबंधित अवधि में शहर में मौजूद रहने के आरोप में उसके खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है।
तड़ीपार अवधि में भी दर्ज हुए दो नए केस
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जिला बदर अवधि के दौरान भी दीपक तिवारी के खिलाफ दो अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।
- बागबेड़ा थाना कांड संख्या 37/2026
दर्ज होने की तिथि: 6 मई 2026
आरोप: भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज।
- बागबेड़ा थाना कांड संख्या 46/2026
दर्ज होने की तिथि: 13 जून 2026
आरोप: एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 20(B)(II)A, 22(b) और 29 के तहत मामला दर्ज।
आपराधिक इतिहास की भी होगी जांच
बागबेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि दीपक तिवारी उर्फ काना को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उसके आपराधिक इतिहास, तड़ीपार आदेश के उल्लंघन और अन्य लंबित मामलों की भी विस्तृत जांच की जा रही है।
