जमशेदपुर: मानगो अंचल प्रशासन ने सुवर्णरेखा नदी किनारे सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को अंतिम नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 4 अगस्त 2026 को दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
सुनवाई के बाद दिया गया था 14 दिनों में भूमि खाली करने का निर्देश
अंचल अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, इस मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। सुनवाई के बाद 11 सितंबर 2024 को अंतिम आदेश पारित करते हुए संबंधित व्यक्ति को 14 दिनों के भीतर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया था।
दूसरी नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया अतिक्रमण
प्रशासन के मुताबिक, आदेश का पालन नहीं होने पर 14 दिसंबर 2024 को दोबारा नोटिस जारी कर कार्रवाई की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अब प्रशासन ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 4 अगस्त 2026 से पहले स्वयं अतिक्रमण हटा लें।
पुलिस और दंडाधिकारी की मौजूदगी में चलेगा अभियान
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तय समय तक अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में प्रशासन दंडाधिकारी और पुलिस बल की उपस्थिति में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएगा। साथ ही कार्रवाई के दौरान होने वाला खर्च और अन्य कानूनी दायित्व भी संबंधित व्यक्ति से वसूले जा सकते हैं।
प्रशासन बोला- सभी कानूनी प्रक्रियाओं का किया गया पालन
मानगो अंचल प्रशासन ने कहा है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। निर्धारित तिथि के बाद बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जाएगी।
