जमशेदपुर: सिदगोड़ा में खुलेआम शराब पीने वालों पर एएसपी ऋषभ चतुर्वेदी का ‘प्रहार’; 3 लोगो से वसूला ₹5000 का जुर्माना

जमशेदपुर:शहर के सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बागुनहातु चौक पर बुधवार को जिला पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से एक बड़ी छापामारी अभियान चलाई। एएसपी ऋषभ चतुर्वेदी के नेतृत्व में हुई इस औचक कार्रवाई से सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के बीच हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से खुलेआम शराब का सेवन कर रहे तीन लोगों को रंगेहाथ हिरासत में लिया और उन्हें सिदगोड़ा थाना लेकर पहुंची।

बागुनहातु चौक पर जिला पुलिस और आबकारी विभाग की दबिश

एएसपी ऋषभ चतुर्वेदी ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस मुख्यालय को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बागुनहातु चौक और उसके आस-पास के सार्वजनिक स्थलों व दुकानों के किनारे कुछ लोग शाम ढलते ही शराब और अन्य नशे का सेवन करने लगते हैं। इससे न केवल स्थानीय कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि वहां से गुजरने वाली महिलाओं और आम राहगीरों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसी इनपुट के आधार पर बुधवार को आबकारी अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष मुहीम चलाई गई।

झारखंड शराब अधिनियम के तहत पहली बार में ₹5000 का आर्थिक दंड

हिरासत में लिए गए तीनों लोगों के खिलाफ झारखंड शराब अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। एएसपी ने इस अधिनियम के तहत दी जाने वाली सजा और जुर्माने की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए शहरवासियों को आगाह किया नशा अधिनियम के तहत प्रथम अपराध के तौर पर पकड़े गए प्रत्येक व्यक्ति से ₹5000 का आर्थिक दंड (जुर्माना) वसूला गया।

दूसरी बार पकड़े जाने पर:

यदि यही लोग या कोई अन्य व्यक्ति दोबारा सार्वजनिक स्थान पर नशा करते पकड़ा जाता है, तो यह जुर्माना बढ़कर ₹10,000 हो जाएगा।

तीसरी बार या आदत होने पर

इसके बाद भी उल्लंघन करने पर आरोपी को सीधे लंबी अवधि के लिए जेल भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एएसपी ऋषभ चतुर्वेदी ने साफ किया कि यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और वह मौके पर निर्धारित आर्थिक दंड (जुर्माना) देने में असमर्थ रहता है या मना करता है, तो उसे तत्काल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा।

सिदगोड़ा पुलिस की ‘शराब प्रेमियों’ को दोटूक चेतावनी

अभियान के बाद एएसपी ने लौहनगरी के तमाम ‘शराब प्रेमियों’ और नशेड़ियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शराब का सेवन केवल स्वीकृत और वैध स्थानों (जैसे अपने घरों या लाइसेंसी बार/रेस्टोरेंट) के भीतर ही सीमित रखें। सड़कों, चौराहों, पार्कों या सार्वजनिक दुकानों के बाहर हुड़दंग मचाने या जाम छलकाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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