जमशेदपुर में निषेधाज्ञा लागू, 5 या अधिक लोगों के जुटने पर रोक; छात्र आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट

जमशेदपुर। राज्य में चल रहे छात्र आंदोलन के मद्देनजर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमशेदपुर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 10 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।प्रशासन ने यह कदम किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति को रोकने और शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।

पांच या अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध

जारी आदेश के तहत संबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जुलूस, प्रदर्शन, धरना, सभा अथवा ऐसे किसी भी आयोजन पर रोक रहेगी, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हों, जिससे शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अफवाह और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। लोगों से सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक या भड़काऊ संदेशों को प्रसारित करने से बचने को कहा गया है।प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध या भ्रामक सूचना की पुष्टि किए बिना उसे आगे साझा नहीं करने की अपील की है।

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