
गुवा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक 20 वर्षीय युवक ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर पिछले दो वर्षों तक उसका यौन शोषण किया। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मामले का खुलासा और प्राथमिकी
गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि ठाकुरा गांव मुंडा टोली निवासी बांगो चाम्पिया (पीड़िता के पिता) ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।आरोपी की पहचान कृष्णा सिंकु (20 वर्ष), पिता- शंभू सिंकु, निवासी डिपासाई, जगन्नाथपुर केरूप मे हुई। आरोपी पिछले दो वर्षों से नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। हाल ही में जब नाबालिग गर्भवती हुई, तब जाकर परिजनों को इस क्रूरता की जानकारी मिली।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) चाईबासा के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। किरीबुरू एसडीपीओ अजय कुमार केरकेट्टा के नेतृत्व में गुवा थाना प्रभारी और सशस्त्र बल ने कार्रवाई की पुलिस ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के डिपासाई गांव में दबिश देकर मुख्य अभियुक्त कृष्णा सिंकु को धर दबोचा।आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर चाईबासा जेल भेज दिया गया है।
संगीन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और पोक्सो (POCSO) एक्ट की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है जिसमेधारा 65(1): भारतीय न्याय संहिता (दुष्कर्म से संबंधित),धारा 4/6: पोक्सो एक्ट (नाबालिग के साथ यौन अपराध)।
पीड़िता की चिकित्सीय जांच
पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। उचित कानूनी साक्ष्य जुटाने के लिए पीड़िता को चिकित्सीय जांच हेतु सदर अस्पताल, चाईबासा भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच जारी है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
