
जमशेदपुर। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव-2025 की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।उपायुक्त ने प्रेस संचालकों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया, जिसमें किसी भी उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी शामिल है।
छपाई सामग्री पर नाम और पता अनिवार्य
जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने स्पष्ट किया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री (जैसे पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, पर्चा, फ्लेक्स) की छपाई करने से पहले प्रिंटिंग प्रेस संचालक को अनिवार्य रूप से उस सामग्री पर निम्नलिखित विवरण अंकित करना होगा:प्रिंटर का नाम, पता एवं संख्या और प्रकाशक का नाम, पता एवं संख्या।उन्होंने कहा कि मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित सामग्री छापना लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क का उल्लंघन है।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
उपायुक्त ने चेतावनी दी कि नियम का उल्लंघन करने वाले प्रिंटर के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने तक का प्रावधान है।उन्होंने सभी प्रेस संचालकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मुद्रित सामग्री निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन न करे।
पूर्व प्रमाणीकरण ज़रूरी
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के अभिकर्ता प्रचार-प्रसार सामग्रियों के पूर्व प्रमाणीकरण हेतु जिला जनसंपर्क कार्यालय में संचालित एमसीएमसी कोषांग में संपर्क कर अनुमोदन (प्री-सर्टिफिकेशन) अवश्य करा लें।उपायुक्त ने सभी प्रेस संचालकों से फर्जी नाम से या बिना अनुमोदन के किसी भी उम्मीदवार या दल के पक्ष में प्रचार सामग्री की छपाई न करने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसी गतिविधियों पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी।उन्होंने अपील करते हुए कहा कि चुनाव को पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।