झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य निर्वाचन आयोग को मिला 8 सप्ताह का समय

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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च 2026 को तय की गई है।

सरकार ने सौंपी चुनाव की तैयारी की रिपोर्ट

अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो समेत अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता उपस्थित हुए और कोर्ट को सूचित किया कि चुनाव की तैयारी से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और इसका प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा।

निर्वाचन आयोग को देनी होगी विस्तृत जानकारी

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को समय देने के साथ-साथ अगली सुनवाई के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च 2026 को होगी। इस दिन निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव से जुड़ी तैयारियों और प्रगति की विस्तृत जानकारी कोर्ट को देनी होगी।

धीरज कुमार (अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट): “चुनाव आयोग ने कोर्ट से 8 हफ्ते का और समय मांगा है, वही अगली सुनवाई 30 मार्च, 26 को होनी है।”इस न्यायिक हस्तक्षेप के बाद उम्मीद है कि राज्य में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव जल्द ही संपन्न हो सकेंगे।

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