जमशेदपुर में धारा 163 लागू, डबल डाउन बार कांड के बाद कई थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी, धालभूम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इन थाना क्षेत्रों में लागू रहेगी निषेधाज्ञा

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी। आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

धरना, प्रदर्शन, जुलूस और पुतला दहन पर रोक

निषेधाज्ञा के तहत संबंधित थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस और पुतला दहन पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने बिना अनुमति सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

हथियार और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध

आदेश के अनुसार तलवार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है।

पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक, कुछ श्रेणियों को छूट

प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, यह आदेश दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों तथा मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

तनाव की आशंका के मद्देनजर उठाया गया एहतियाती कदम

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डबल डाउन बार कांड के बाद संभावित धरना-प्रदर्शन और तनाव की स्थिति को देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

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